महाराष्ट्र: प्रोटेम स्पीकर, ओपेन बैलेट, लाइव टेलीकॉस्ट, सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की मांगों पर लगी मुहर
महाराष्ट्र में सत्ता के खींचतान मामले पर सुप्रीम कोर्ट से देवेंद्र फडणवीस सरकार को तगड़ा झटका लगा है. फडणवीस सरकार को बुधवार को शाम पांच बजे तक विधानसभा के सदन में बहुमत सिद्ध करने का समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की करीब-करीब अधिकतर मांगें मान ली हैं. ऐसे में कोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है.
विपक्ष ने जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की थी. जबकि, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस को बहुमत सिद्ध करने के लिए 7 दिसंबर तक का समय दिया था. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने शाम पांच बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने का वक्त तय किया है. इस तरह से देवेंद्र फडणवीस को बहुमत सिद्ध करने के लिए महज 30 घंटे का ही समय मिला है. साथ ही कोर्ट ने प्रोटेम स्पीकर चुनने का भी आदेश दे दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान पूरी कार्रवाई को लाइव टेलीकॉस्ट करने का आदेश दिया है. ऐसे में सत्तापक्ष के लिए भी यह तगड़ा झटका है. ऐसे में सदन की कार्रवाई सार्वजनिक रूप से देखी जा सकेगी. साथ ही फ्लोर टेस्ट के दौरान विधायक गुप्त मतदान नहीं कर सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान विधायकों को बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग करनी होगी.
बता दें कि कांग्रेस-एनसीपी-शिवसेना की सुप्रीम कोर्ट से यही मांग थी कि फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द कराए जाया और पूरी कार्रवाई का लाइव प्रसारण होना चाहिए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है, जिससे देवेंद्र फडणवीस सरकार को तगड़ा झटका माना जा रहा है.
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