रियल एस्टेट में निवेशकों को राहत

By: Nov 8th, 2019 12:30 am

अब नक्शा पास करने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं

शिमला – राज्य के प्लानिंग एरिया में मकान का नक्शा पास करवाने के लिए अब एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। टीसीपी विभाग ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी। ठीक इन्वेस्टर्स मीट के पहले दिन प्रदेश सरकार ने रियल एस्टेट में निवेशकों को बड़ी राहत दे दी है। गत 25 अक्तूबर को राज्य मंत्रिमंडल ने इस संदर्भ में अहम निर्णय लिया, जिसे टीसीपी विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी। ऐसे में अब नक्शा पास करवाने से पहले आईपीएच, बिजली बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और एनएच से एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हालांकि इससे पहले इन विभागों से एनओसी मिलने के बाद ही टीसीपी विभाग नक्शा पास करता था, लेकिन अब टीसीपी विभाग स्वयं मौके का निरीक्षण कर सभी पहलुओं को देखते हुए नक्शा पास करवाएगा। टीसीपी विभाग आवेदन के मात्र 30 दिन के  भीतर नक्शा पास कर देगा। इसके बाद भवन निर्माण किया जा सकेगा। प्रदेश सरकार के इस फैसले से आम लोगों को प्लानिंग एरिया में घर बनाने में राहत मिलेगी। टीसीपी एरिया में अभी लोगों सहित रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए नक्शा पास कराने से पहले पर्यावरण, फोरेस्ट, आईपीएच और बिजली बोर्ड आदि विभागों से एनओसी लेने पड़ते थे, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने छूट दे दी है। इसमें सिर्फ टीसीपी विभाग निरीक्षण करेगा, उसके बाद ही सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए मैप को मंजूरी देगा। इस प्रक्रिया में मात्र 30 दिन को समय लगेगा। नियमों में छूट का फायदा प्रदेश के हजारों लोगों के साथ बिल्डरों को भी मिलेगा। वहीं जब भवन बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा और भवन मालिक कंपलिशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करेगा तब उसे सारी औपचारिक्ताओं को पूरा करना होगा।


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