रोहिंग्या मामले पर जल्द सुनवाई से इनकार
नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से जुड़ी एक याचिका पर जल्द सुनवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह चार हफ्ते बाद मामले की सुनवाई करेगा। दरअसल, अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को भारत से निकालने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने अब इस पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में सभी गैरकानूनी प्रवासियों और घुसपैठियों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान करने, उन्हें रोकने और निर्वासित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को कोर्ट द्वारा निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में कोर्ट से जल्द सुनवाई करने की अपील की गई, लेकिन कोर्ट ने इस पर जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए राज्य और केंद्र सरकार से निर्देश दिया है कि वे सभी अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों की पहचान करें।
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