वेंडर्ज को शिफ्ट करने की तैयारी

By: Nov 14th, 2019 12:02 am

चंडीगढ़  – नगर निगम एवं नगर प्रशासन चंडीगढ़ द्वारा तैयार किए गए 20 दिसंबर, 2018 की अधिसूचना और बायलॉज के अनुसार दो प्रकार के वेंडरों की श्रेणी बनाई गई है। पहली श्रेणी ईएसपी यानी एसेंसियल सर्विसेस प्रोवाडर्स। दूसरी में एनईएसपी यानी नॉन एसेंसियल सर्विस प्रोवाडर। पहली श्रेणी के अनुसार जरूरी एवं आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाले को उसके वर्तमान ठिकाने से हटाया नहीं जाएगा। इस श्रेणी में चायए दूधए अंडेए साइकिल की रिपेयर करने वालेए धोबीए नाई एवं मसाज करने वाले आते हैं। यह लोग जहां पर अपने अड्डे बना लिए हैंए वहां से इन्हें इस कानून के अनुसार तब्दील नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार एनईएसपी यानि नान एसेंसियल सर्विस प्रोवाइडर्स की श्रेणी में अन्य सभी प्रकार के वेंडर्स आते हैं। इसमें कपड़ेए फलए खाने.पीने खिलौने आदि की वस्तुएं बेचने वाले लोग शामिल किए गए हैं। ऐसे वेंडरों को उन्हें एमण्सीण् द्वारा अलाट किए गए नये स्थलों पर जाना पड़ेगा। क्योंकि हर सेक्टर की मार्केट में बने वेंडिंग जोन में कुछ निर्धारित वेंडरों के लिए ही जगह तैयार की गयी है। उसी के अनुसार उन्हें दिये गये कागजात के मुताबिक वहां जाना अनिवार्य होगा। इसके लिए उन वेंडरों को एक माह तक का समय दिया जाएगा। ऐसा न करने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत वेंडर्स के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वेंडिंग कमेटी की तरफ से बनाए प्रावधान के मुताबिक यदि वेंडर ने कानून का उल्लंघन किया तो पहली बार उसे एक हजार रुपएए दूसरी बार उल्लंघन करने पर दो हजार एवं तीसरी बार उल्लंघन करने वाले को पांच हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा चौथी बार उल्लंघन करने वाले वेंडर्स के लाइसेंस या सर्टिफिकेट तीन माह तक के लिए निलंबित किए जा सकते हैं। इस दौरान उस लाइसेंसको निलंबन अवधि तक एमसीसी में रखने का प्रावधान है। पांचवीं बार उल्लंघन करने पर उक्त कानून के मुताबिक संबंधित वेंडर को लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान भी है। इसके अलावा बिना किसी सर्टिफिकेट या लाइसेंस के अनाधिकृत रूप से वेंडिंग करने वाले वेंडरों के सामान जब्त करने के अलावा दस हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।


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