हत्यारों को आजीवन कारावास

By: Nov 14th, 2019 12:20 am

जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा की अदालत ने सुनाया फैसला, दोनों को 25- 25 हजार रुपए जुर्माना

चंबा –विशेष जज कम जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने शेर सिंह पुत्र रामशरण वासी कोठी करयूनी तहसील पांगी और मान सिंह पुत्र संतोष कुमार वासी गांव कोठी करयूनी को धारा-302 के तहत हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25- 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने शेर सिंह व मान सिंह को धारा-323 व 34 के तहत भी दोषी करार देते हुए तीन- तीन माह के साधारण कारावास व एक- एक हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। उक्त दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि न अदा करने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पूर्ण देई पत्नी जन्म सिंह वासी गांव पुंटो ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह मेले में हिस्सा लेने के लिए अपने मायके भूकंह आई हुई थी। पूर्णदेई का कहना है कि 15 मार्च, 2016 को अपने मायके में भाई के कमरे में मौजूद थी। इसी दौरान बाहर किसी व्यक्ति के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। पूर्णदेई का कहना था कि बाहर जाने पर देखा तो उसके चचेेरे भाई शेर सिंह की लात- घूसों से शेर सिंह व मान सिंह पिटाई कर रहे थे। और जब उसने अपने भाई को आरोपियों के चुंगल से छुड़वाने का प्रयास किया, तो दोनों उसके साथ भी मारपीट की। इसी बीच वह अपने भाई अशोक कुमार व ओमप्रकाश को बुला लाई, जिन्हें देखकर आरोपी शेर सिंह को छोड़कर मौके से भाग गए। मगर अगली सुबह शेर सिंह की मौत हो गई। पूर्णदेई का कहना है कि मारपीट के कारण आई चोटों से शेर सिंह की मौत हुई है। पूर्णदेई के बयान पर पुलिस ने शिकायत में नामजद आरोपियों के खिलाफ  धारा-302, 323 व 34 के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने मामले से जुड़ी कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चालान आगामी कार्रवाई हेतु अदालत में दायर कर दिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 16 गवाह पेश कर शेर सिंह व मान सिंह पर लगे हत्या के आरोप को साबित किया।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App