87 जरूरी दवाओं की कीमतें बदलीं

By: Nov 15th, 2019 12:03 am

एनपीए ने किया संशोधन, पेन किलर-डायबिटीज की दवाएं भी शामिल

बीबीएन – राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 87 आवश्यक दवाओं की कीमतों में संशोधन किया है। जिन दवाओं की कीमतों में संशोधन किया है, उनमें एचआईवी, उच्च रक्त चाप, मधुमेह, मिर्गी, दमा, संक्रमण, हैपेटाइटिस-बी, दर्द निवारक दवाओं सहित अन्य दवाएं शामिल हैं। दवा नियामक ने कीमतों में यह संशोधन औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश-2013 के तहत किया है। जानकारी के मुताबिक एनपीपीए द्वारा जारी अधिसूचना में 87 अनुसूचित दवाओं की कीमतों में फेरबदल किया गया हैं, इनमें से कुछ दवाओं की खुदरा कीमतें तय की गई हैं, जबकि कुछ की कीमतों में संशोधन किया गया है। बतातें चलें कि एनपीपीए औषधि आदेश (डीपीसीओ) 2013 के तहत अनुसूची एक में शामिल आवश्यक दवाओं का अधिकतम मूल्य तय करता है, जो दवाएं मूल्य नियंत्रण के तहत नहीं आती हैं, उसके निर्माताओं को सालाना 10 फीसदी खुदरा मूल्य बढ़ाने की अनुमति है। नियामक ने जिन औषधियों के खुदरा मूल्य तय किए हैं या कीमतों में संशोधन किया है, उनका विनिर्माण एवं विपणन विभिन्न कंपनियां करती हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जहां प्रत्येक फुटकर विक्रे ता को कीमत सूची अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए परिसर में उचित स्थान पर प्रर्दशित करनी होगी, वहीं विनिर्माता को भी हिदायत दी गई है कि वह तय की गई कीमत से ज्यादा नहीं वसूल सकते। अगर ज्यादा राशि वसूल की जाती है, तो डीपीसीओ के प्रावधानों के तहत ब्याज सहित ओवरचार्ज की गई राशि विनिर्माता को जमा करवानी होगी।

इनकी कीमतों में सशोधन

अधिसूचना के मुताबिक इमट्रीसीटाबाइन+ टेनोफोवीर एलाफेनामाइड, एसिटामिनोफेन (पैरासिटामोल)+ ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, एफोक्सीसिल्लीन+पोटाशियम क्लावुलानेट सस्पेंशन, ग्लीमेपीराइड+ मेटफार्मिन, सेफिक्सीम+पोटेशियम क्लावुलानेट सस्पेंशन, बुडेसोनाईड कैप्सूल, डोलुटेग्रावीर+ लामिवुडाइन+ टेनोफोवीर+ डिसोप्रोकसील, टेलमिसार्टन+ मेटोप्रोलोल, पेंटोप्रोजोल, विल्डाग्लीप्टीन+ मेटफार्मिन, रोजुवास्टाटीन+ क्लोपिडोगे्रल कैप्सूल, टियोट्रसेपियम व पोविडॉन आयोडिन की कीमतें संशोधित की गई हैं।


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