केरल सरकार पर बरसे रविशंकर प्रसाद, कहा- केवल संसद पास कर सकता है CAA पर कानून
तिरुवनंतपुरम – केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नागरिकता पर कानून (CAA) पारित करने का अधिकार सिर्फ संसद को है, किसी विधानसभा को नहीं। फिर चाहे केरल हो या कोई और राज्य। बता दें कि CAA को रद्द करने की मांग करते हुए राज्य विधानसभा में मंगलवार को एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे पारित कर दिया गया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘नागरिकता पर कानून पारित करने का अधिकार सिर्फ संसद को है, किसी विधानसभा को नहीं। फिर चाहे केरल हो या कोई और राज्य। किसी भारतीय नागरिक से संबद्ध नहीं है। सीएए किसी भारतीय को न तो नागरिकता देता है, ना ही इसे छीनता है। निहित स्वार्थी तत्व बहुत दुष्प्रचार कर रहे हैं। सीएए बिल्कुल संवैधानिक और कानूनी है। एनपीआर सामान्य बाशिंदों के बारे में सूचनाओं का एक व्यापक संग्रह है, इसका नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है।’
‘कांग्रेस करे तो ठीक, पीएम मोदी करें तो समस्या!’ : प्रसाद ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय की याद दिलाते हुए कहा, ‘कांग्रेस के ही पूर्व प्रधानमंत्रियों ने यूगांडा और श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों को नागरिकता दिलाई थी। मुझे आश्चर्य होता है कि जब कांग्रेस यह काम करती है तो सब ठीक रहता है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह, जब वही चीज करते हैं तो समस्या हो जाती है। यह पाखंड और दोहरा रवैया है।’
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