डेडलाइन… 31 दिसंबर तक करवाएं गेहूं का बीमा

बिलासपुर –प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गेहूं फसल का बीमा करवाने के लिए कृषि विभाग ने 31 दिसंबर की डेडलाइन तय की है। इस अवधि में किसानों को फसल का बीमा करवाना होगा। कृषि उपनिदेशक डा. केएस पटियाल ने शुक्रवार को यहां दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2019-20 के अंतर्गत फसल गेहूं का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हो रही है। उन्होंने बताया कि गेहूं फसल की कुल बीमित राशि 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम 19 प्रतिशत कुल राशि 5700 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। इसमें किसान द्वारा 1.50 प्रतिशत (रुपए 450 प्रति हेक्टेयर 36 रुपए प्रति बीघा) वहन की जाएगी तथा शेष राशि  सरकार द्वारा अनुदान के रूप में भरपाई करेगी। उन्होंने बताया कि इस जिला के लिए योजना के अंतर्गत दी न्यू इंडिया इंश्योरेंश कंपनी अधिकृत की गई है। उन्होंने गैर ऋणी किसानों से अनुरोध किया है कि वे अपने राजस्व पत्रों व फसल बिजाई प्रमाण पत्र जो कि पटवारी द्वारा सत्यापित हो सहित अपने नजदीकी लोकमित्र केंद्र पर जा कर इस समय अवधि के अंदर अपनी गेहूं की फसल का बीमा करवा लें, ताकि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत गेहूं फसल के जोखिम, जिनके कारण फसल का नुकसान होता है को आच्छदित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाधित बुआई, रोपण जोखिम, बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआई रोपण क्रिया न होने एवं होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा। खड़ी फसल (बुआई से लेकर कटाई तक) गैर बाधित जोखिमों तथा सूखे, लंबी शुष्क कृमि व रोग, बाढ़, जल भराव, फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान यह बीमा आच्छादन ऐसी फसलों को काटे जाने से अधिकतम दो सप्ताह के लिए चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा एवं गैर मौसमी वर्षा के मामले में दिया जाता है जिन्हें फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए छोड़ा जाता है। उन्होंने जिला के किसानों को सूचित किया कि गेहूं की फसल का बीमा करवाने के लिए हल्का पटवारी से अपनी जमीन की जमाबंदी नकल व फसल प्रमाण पत्र जारी करने के उपरांत इसे अपनी लोकमिंत्र केंद्र में ले जाकर प्रपत्र भरकर जमा करवाएं तथा प्रीमियम की रसीद भी प्राप्त कर लें।

किसानों को करें जागरूक

कृषि उपनिदेशक ने बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वह कृषि विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा लगाए गए प्रशिक्षण शिविरों में जाकर किसानों को फसल बीमा की योजना के बारे में जागरूक करें और किसानों की फसलों को बीमा के अंतर्गत लाने में सहायता प्रदान करें। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि फसल बीमा योजना से संबंधित जानकारी शंका समाधान के लिए दी न्यू इंडिया इंश्योरेंश कंपनी के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक मोबाइल नंबर 9463689324 से संपर्क किया जा सकता है।