दुकानदारों से पकड़ी सिगरेट पर खाद्य सुरक्षा विभाग करेगा कार्रवाई
सोलन-पर्यटन क्षेत्र कसौली व जिला मुख्यालय सोलन में दुकानदारों से पकड़ी गई बिना पिक्टोरियल सिगरेट पर खाद्य सुरक्षा विभाग आगामी कार्रवाई करेगा। विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस कंपाउंडेबल न होने के चलते यह केस कोर्ट में जाएगा। विभाग द्वारा यह कार्रवाई कोटपा एक्ट के तहत की थी। बता दें कि पिछले दिनों बिना पिकटोरियल वार्निंग के सिगरेट बेचने वाले पांच कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा विभाग ने नोटिस जारी किए थे। हैरानी की बात यह है कि यह सिगरेट अवैध रूप से बिना बिलों के खुलेआम बेची जा रही थी। कारोबारी सरेआम नियमों की अवहेलना कर रहे थे। सुरक्षा विभाग ने हाल ही में अवैध रूप से बेची जा रही खेप को जब्त किया था। इसमें कसौली से चार और सोलन में एक कारोबारी की दुकान से बिना पिक्टोरियल वार्निंग के बेची जा रही 300 डिब्बियों को मौके से पकड़ा था। गौरतलब हो कि इस सिगरेट को बेचना अपराध है जिसके लिए कारोबारियों के फूड लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं।
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