पीडि़ता के घर से पांच किलोमीटर दूर रहें

By: Dec 7th, 2019 12:02 am

शिमला-देव आस्था के नाम पर मंडी जिले की गाहर पंचायत में वृद्ध महिला को डायन बताकर मुंह पर कालिख पोतकर गांव में घुमाने के मामले में नामित आठ आरोपियों को हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश अनूप चिटकारा ने सभी याचिकाकर्ताओं की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए शर्त लगाई है कि याचिकाकर्ता पीडि़ता के घर से पांच किलोमीटर की दूरी पर ही रहेंगे और जांच में अपना सहयोग देंगे। ज्ञात रहे कि प्रदेश हाई कोर्ट ने समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर पहले ही संज्ञान लिया है। इस मामले में न्यायालय ने राज्य सरकार से ताजा स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।  समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार मंडी जिले के सरकाघाट की गाहर पंचायत में वृद्ध महिला को डायन बताकर मुंह पर कालिख पोतकर गांव में घुमाने के मामले में पुलिस ने अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर धारा 147, 149,  452, 435, 355 और 427 के तहत मामला दर्ज किया गया है।  इस मामले में पुलिस अभी भी छानबीन कर रही है और कई और लोग अभी भी राडार पर हैं।

 

 


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