पुलिस कर्मियों को वीकली ऑफ नहीं

By: Dec 6th, 2019 12:10 am

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज की साप्ताहिक अवकाश पॉलिसी कहा, यह प्रशासनिक मामला

पंचकूला –पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश पॉलिसी लागू कराने की याचिका खारिज हो गई। पुलिस कर्मियों को सप्ताह में एक छुट्टी वाली पॉलिसी लागू करवाने की एक मांग को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि ै। याची द्वारा सौंपे गए मांग पत्र पर सरकार विचार कर सकती है। चंडीगढ़ पुलिस के एक सिपाही ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर सभी पुलिस स्टेशन व पुलिस चौकी में कार्यरत पुलिस कर्मियों के लिए काम के आठ घंटे तय करना व साप्ताहिक अवकाश देने की मांग की थी। अपनी याचिका में उसने हरियाणा व पंजाब को भी प्रतिवादी बनाया था।      याची ने कहा कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में पुलिस एक्ट के अनुसार उनको 24 घंटे सातों दिन ड्यूटी पर माना जाता है। व्यवस्था ऐसी है कि एक पुलिस वाले को दिन में 12 से 16 घंटे ड्यूटी पर रहना पड़ता है और वह भी बिना किसी सप्ताहिक अवकाश के। ऐसे में इसका बुरा प्रभाव उनकी सेहत और कार्यप्रणाली पर पड़ता है। ब्यूरो ऑफ  पुलिस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ने भी पुलिस के लिए ड्यूटी के घंटे तय करने की सिफारिश की थी।  याची ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रलय ने 2006 में एक कमेटी गठित की थी, जिसने पुलिस के लिए कुछ सिफारिशें की गई थी। इसमें यह भी शामिल थी कि किसी भी स्थिति में पुलिस कर्मियों से आठ घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा। यदि विशेष परिस्थितियों में 12 घंटे काम लिया जाता है, तो इसके लिए उनको भुगतान करना होगा।


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