बिलासपुर में साथी कैदी को पीटने पर नाइजीरियन को दो साल की जेल

By: Dec 13th, 2019 12:20 am

बिलासपुर – न्यायिक दंडाधिकारी बिलासपुर निकिता ताहिम ने जेल में विचाराधीन एक नाइजीरियन कैदी को आईपीसी की धारा 323 व 325 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया है। न्यायिक दंडाधिकारी ने अभियुक्त की धारा 323 के तहत छह माह की कैद व 1000 रुपए का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। वहीं, जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने दोषी को धारा 325 के तहत दो वर्ष का कारावास व तीन हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश व जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारवास की सजा के आदेश दिए हैं। मौजूदा केस की एफआईआर जेल अधीक्षक बिलासपुर की शिकायत पर तीन जनवरी, 2019 को दर्ज की गई थी। उनके अनुसार दोषी ने मुक्त कारागार बिलासपुर में एक कैदी के साथ लड़ाई-झगड़ा किया व उक्त कैदी को इस लड़ाई-झगड़े में काफी चोटें आईं थीं, जिसकी चार्जशीट पुलिस ने अप्रैल, 2019 में अदालत में पेश की थी। बता दें कि दोषी व्यक्ति वर्ष 2018 से मादक पदार्थ अधिनियम के तहत कुल्लू में दर्ज एक मुकदमे में विचाराधीन केस के लिए मुक्त कारागार बिलासपुर में बंद था।


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