रेप…दो को सात साल का कठोर कारावास

By: Dec 7th, 2019 12:20 am

जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश राकेश चौधरी ने सुनाया फैसला

बिलासपुर – जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश राकेश चौधरी ने सबूतों के आधार पर दो अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। 29 जुलाई, 2017 को 17 साल की पीडि़ता ने थाना तलाई में एक शिकायत दी थी। वह कालेज में पढ़ती थी। 29 जुलाई, 2017 को कालेज जा रही थी तो अभियुक्त अरुण ने अपनी नैनो कार में बिठाकर कालेज न ले जाकर उसकी मर्जी के खिलाफ  अपने घर ले गया। उस नैनो कार में एक महिला भी थी। अभियुक्त मीनाक्षी रसोई से चाय बना कर लाई और अरुण को चाय दी। इसके साथ ही कमरे में स्टीरियो लगा दिया। अभियुक्त अरुण ने पीडि़ता के साथ जबरदस्ती की। विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि इस अपराध के लिए माननीय अदालत ने अभियुक्त अरुण कुमार को पोक्सो एक्ट के अधीन धारा चार के अंतर्गत सात साल के कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई व जुर्माना अदा न करने की सूरत में छह महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त मीनाक्षी को पोक्सो एक्ट अधीन धारा 17 के अंतर्गत सात साल का कठोर कारावास व तीन हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने की सूरत में चार महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त धारा 363 में दोषी अरुण को तीन साल का कठोर कारावास व दो हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने की सूरत में तीन महीने का साधारण कारावास, धारा 342 के अंतर्गत छह महीने का साधारण कारावास व 250 रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने की सूरत में 15 दिन का कारावास तथा सह अभियुक्त मीनाक्षी को धारा 363 में दो वर्ष का कठोर कारावास व  एक हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने की सूरत में दो माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 342 में तीन महीने का कारावास व 100 रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने की सूरत में सात दिन के कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगीं। दोषी मीनाक्षी जो जमानत पर थी, उसे भी हिरासत में लिया गया व दोषी अरुण कुमार पहले ही न्यायिक हिरासत में था। जिला न्यायवादी एवं विशेष लोक अभियोजक ने इस मुकदमे में 24 गवाह पेश किए, जिनकी गवाही को सही ठहराते हुए व बचाव पक्ष की दलीलों को नकारते हुए माननीय विशेष अदालत ने यह सजा सुनाई।


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