लोगों को पढ़ाया जाएगा कानून का पाठ

चंडीगढ़ –सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ  से देश में बच्चों के साथ बढ़ रही शारीरिक शोषण की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता मुहिम की शुरुआत की जा रही है। जिसके अंतर्गत राज्य को चार जोनों में बांटकर प्रशिक्षण-कम-वर्कशापों के द्वारा लोगों को इस संबंधी बनाए गए कानून से अवगत करवाया जाएगा। बच्चों के साथ होने वाली शारीरिक शोषण की घटनाओं को रोकने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रोम सेक्शूअल ओफैनसिस एक्ट, 2012 और अमैंडमैंट 2019 लागू किया गया है। इस कानून संबंधी लोगों को जानकारी देने और जागरूक करने के लिए राज्य को चार जोनों में बांटकर जिला बठिंडा, पटियाला, जालंधर और एसबीएस नगर में प्रशिक्षण-कम-वर्कशॉप करवाई जा रही है। पहली वर्कशॉप 11 दिसंबर 2019 को बठिंडा के छाबड़ा पेलेस बैकसाईड स्पोर्टस स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। जिसमें बठिंडा फिरोज़पुर, फरीदकोट, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब और मानसा के लोग आ सकते हैं। दूसरी वर्कशॉप जालंधर के रेडक्रास भवन, लाजपत नगर में 18 दिसंबर 2019 को लगाई जाएगी।  20 दिसंबर 2019 को थापर यूनिवर्सिटी, आदर्श नगर, भादसों रोड पटियाला में लगाई जा रही तीसरी वर्कशॉप में जिला संगरूर, पटियाला, एसएएस नगर फतेहगढ़ साहिब और बरनाला में आयोजित होगीं। चौथी वर्कशॉप 27 दिसंबर को 2019 को विद्यावती भवन के सामने जिला प्रशासनिक कंपलैक्स चंडीगढ़ रोड, एसबीएस नगर में लगाई जा रही है, जिसमें गुरदासपुर होशियारपुर रूपनगर और एसबीएस नगर के लोग भाग ले सकेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रोम सक्शूअल ओफैनसिस एक्ट, 2012 और अमैंडमैंट 2019 संबंधी जानकारी हासिल करने के इच्छुक व्यक्ति इन वर्कशॉपों में शामिल होने के लिए निर्धारित तारीख़ से 2 दिन पहले अपने जिले के जिला प्रोग्राम अधिकारी या जिला बाल सुरक्षा अधिकारी के साथ ईमेल आईडी या फोन नंबर पर संपर्क करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी।

रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए डायल करें ये नंबर

जिलों में लगाई जा रही वर्कशॉप में शामिल होने के लिए इन फोन नंबरों पर संपर्क कर रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। बठिंडा-9780599045, 8847039270, जालंधर-8968383028 ,8283080250, पटियाला-9530878952, 9914559208 और जिला एसबीएस नगर-8360717091, 9855972701 ।