सवालों में हैदराबाद एनकाउंटर, तेलंगाना हाईकोर्ट ने शवों को सुरक्षित रखने का दिया आदेश
हैदराबाद गैंगरेप पीड़िता के आरोपियों के एनकाउंटर मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. कोर्ट ने सोमवार रात 8 बजे तक शवों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. कोर्ट एनकाउंटर के खिलाफ अर्जी पर सोमवार की सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगा. इस मामले के लिए मानवाधिकार आयोग की टीम भी कल यानी शनिवार को हैदराबाद जाएगी. वहीं, मुंबई के कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हैदराबाद में गैंगरेप के आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर पत्र लिखा. वकीलों ने अपने पत्र में एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. पत्र में आरोप लगाया गया है कि एनकाउंटर के नाम पर चारों आरोपियों की पुलिस वालों ने हत्या कर दी. वकीलों ने पत्र याचिका के जरिए मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है. ये पत्र याचिका मुंबई के वकील जी सदवारते और जय श्री पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिख है और हैदराबाद गैंगरेप के आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. यह पत्र याचिका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को लिखा गया है. पत्र याचिका में लिखा गया है कि एनकाउंटर के नाम पर आरिफ, शिवा, नवीन और चेन्नेकशवुलु की नृशंस हत्या की गई. वहीं, हैदराबाद में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए दिशा गैंगरेप और हत्याकांड के आरोपियों के परिजन मीडिया के सामने आ रहे हैं और पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं. दिशा गैंगरेप के आरोपी चिंताकुंटा चेन्नाकेशवुलु की पत्नी रेनुका के बाद अब आरोपी जोलू शिवा के पिता सामने आए हैं और एनकाउंटर पर सवाल उठाया है.
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