13 तक सुरक्षित रखें गैंगरेप आरोपियों के शव
हैदराबाद – तेलंगाना हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हैदराबाद एनकाउंटर में मारे गए आरोपियों के शवों को 13 दिसंबर तक सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने मामले की सुनवाई 12 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। ऐसे में आरोपियों के शवों को परिवारों को नहीं सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले हाई कोर्ट ने आरोपियों के शवों को नौ दिसंबर (सोमवार) तक सुरक्षित रखने के लिए कहा था। हाई कोर्ट ने यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को मिले एक प्रतिवेदन पर दिया, जिसमें घटना पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि यह न्यायेतर हत्या है। वहीं तेलंगाना सरकार ने शादनगर कस्बे के पास छह दिसंबर को हुई एनकाउंटर की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। आठ सदस्यीय एसआईटी का नेतृत्व राचकोंडा पुलिस आयुक्त महेश एम. भागवत करेंगे।
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