अब खुद चालू या बंद कर सकेंगे एटीएम कार्ड

By: Jan 17th, 2020 12:01 am

आरबीआई ने बदले नियम, 16 मार्च से होंगे लागू

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड से होने वाले ट्रांजेक्शंस को और आसान तथा पहले से अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से दोनों कार्ड को इश्यू/रीइश्यू करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तमाम बैंकों और कार्ड जारी करने वाली कंपनियों के कहा है कि वे अपने ग्राहकों को उनके डेबिट या क्रेडिट कार्ड में बंद और चालू करने का फीचर दें। के्रडिट या डेबिट कार्ड को बंद या चालू करने का विकल्प इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन या फिर मोबाइल ऐप के जरिए मिल सकता है। आरबीआई के मुताबिक यह सुविधा 24 घंटों के लिए होनी चाहिए। नई सुविधा प्रीपेड गिफ्ट कार्ड और मेट्रो कार्ड जैसे कार्ड पर लागू नहीं होगी। ग्राहकों के पास ट्रांजेक्शन लिमिट सेट करने की भी सुविधा होगी। नया नियम 16 मार्च, 2020 से प्रभावी होगा। बैंकों से कहा गया है कि कार्ड इश्यू/रीइश्यू करते वक्त वे देश में एटीएम और पीओएस टर्मिनल्स पर केवल डोमेस्टिक कार्ड्स से ट्रांजेक्शंस को ही मंजूरी दें। अगर ग्राहक को विदेश में ट्रांजेक्शंस, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस तथा कांटेक्टलेस ट्रांजेक्शंस की सेवा चाहिए, तो उसे ये सुविधाएं अपने कार्ड पर अलग से लेनी होंगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपको विदेश में या ऑनलाइन या कांटेक्टलेस ट्रांजेक्शंस की सुविधा चाहिए, तो आपको यह सेवा अलग से लेनी होगी। जिन लोगों के पास अभी कार्ड है, वे अपने जोखिम के आधार पर ये तय करेंगे कि वे अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कार्ड के ट्रांजेक्शन को डिसेबल करना चाहते हैं या नहीं। यानी अगर आप चाहें तो अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को डिसेबल भी कर सकते हैं। वैसे कार्ड, जिनसे अब तक ऑनलाइन /इंटरनेशनल/कांटेक्टलेस ट्रांजेक्शंस नहीं हुआ है, उनमें इन सुविधाओं को बंद करना अनिवार्य होगा।


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