कंडाघाट में 22 दुकानों का निरीक्षण

कंडाघाट – कंडाघाट बाजार में शनिवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले विभाग कंडाघाट द्वारा औचक रूप से 22 दुकानों के जिसमें 10 सब्जी व अन्य किराना की दुकानों के हिमाचल प्रदेश जमाखोरी व मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश 1977 के अंतर्गत प्याज के संदर्भ में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी दुकानों में प्याज की मूल्य सूची की जांच की गई। जांच के दौरान सभी सब्जियों की दुकानों में प्याज की मूल्य सूची प्रदर्शित पाई गई तथा सभी दुकानों में प्याज के खरीद के बिल भी उपलब्ध पाए गए। साथ ही पाया गया प्याज (लाल) 60 रुपए प्रति किलो खुदरा मूल्य पर बिक्री किया जा रहा है। सभी दुकानदार जिला दंडाधिकारी सोलन द्वारा प्याज के संदर्भ में अधिसूचित लाभांश लेते हुए पाए गए। इसके अतिरिक्त कंडाघाट-साधुपुल मार्ग सहित स्थानीय बाजार, डेढ़ घराट व वाकनाघाट मार्ग पर सभी ढाबे व रेस्तरां का भी निरीक्षण किया गया तथा उनमें भी व्यावसायिक श्रेणी के 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर ही उपयोग करते हुए पाए गए।  निरीक्षक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कंडाघाट गिरीश नेस्टा द्वारा भविष्य में भी सभी दुकानदारों को प्याज के खरीद बिल रखने व अधिसूचित लाभांश लेने के निर्देश भी मौके पर दिए गए। इसके अतिरिक्त सब्जी व किराना की दुकानों में प्याज की मूल्य सूचि लगाने व पोलिथीन का इस्तेमाल न करने की चेतावनी भी दी गई।