कोरम में 50 फीसदी व्यस्क एक तिहाई महिलाएं जरूरी

By: Jan 5th, 2020 12:20 am

रिकांगपिओ – अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पूह अश्वनी कुमार ने वनाधिकार ग्राम सभा की पूह में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि उपायुक्त किन्नौर के निर्देशानुसार पूह उपमंडल में वनाधिकार के दावों की प्रक्रिया एक बार पुनः आरंभ की जानी है जिसके लिए समस्त ग्राम सभाओं की पहली बैठक 12 जनवरी 2020 को होगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारण वश इस बैठक का कोरम पूरा नहीं होता है तो 19 जनवरी को दूसरी बैठक व तृतीय बैठक 2 फरवरी 2020 को आयोजित की जाएगी। उन्होंने बैठक में वन अधिनियम की धारा 47 के प्रावधान अनुसार न्यूनतम कोरम कुल व्यस्क सदस्यों का 50 प्रतिशत होना अनिवार्य है। जिस में एक तिहाही महिला सदस्य भी होने चाहिए। बैठक के दौरान ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों ने वन अधिकार से संबंधित विभिन्न जानकारियां भी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी से प्राप्त की। बैठक में तहसीलदार पूह कैलाश कौशल, नायब तहसीलदार मूरंग राजेश नेगी, नायब तहसीलदार यंगथंग आरएल शर्मा तथा पूह उपमंडल के विभिन्न वन अधिकार ग्राम  सभाओ के 44 अध्यक्ष तथा सचिवों के अतिरिक्त पटवारी व वनरक्षक उपस्थित थे ।


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