नशे के सौदागर को तीन साल की सजा

ऊना-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ऊना जिया लाल ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत दोषी को तीन साल की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई है। एक लाख रुपए के जुर्माने की अदायगी नहीं होने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। उप जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने बताया कि वर्ष 2013 को इंस्पेक्टर संजय कुमार, एचसी विजय कुमार के साथ मेन रोड पर गांव बरनोह में ट्रैफिक चैकिंग ड्यूटी पर थे। इस दौरान करीब साढ़े 12 बजे एक नैनो कार हमीरपुर की ओर से आई, जिसे ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों द्वारा चैकिंग के लिए रोका गया। इस दौरान चालक दस्तावेज नहीं दिखा पाया। वहीं, इस दौरान पुलिस टीम द्वारा वाहन की जांच की गई। जब कार की जांच ली गई तो कार में से नशीली दवाइयों की खेप पकड़ी गई। नशीली दवाइयों के दो बैग मिले। यह बैग ड्राइवर की सीट के नीचे रखे हुए थे। इन बैग की जांच करने पर मोमीट की 3000 गोलिया बरामद की गई। स्प्रेस्मोपोक्सिवॉन के 40 कैप्सूल और स्प्रेस्मोपोक्सिवॉन के 88 कैप्सूल बरामद किए गए। चालक दवाइयों के लाइसेंस दिखाने में विफल रहे। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए आठ गवाहों की जांच की है।