प्रदूषण फैलाया… तो समझो, नंबर आया

By: Jan 17th, 2020 12:01 am

प्रदेश में पहली अप्रैल से लागू होंगे एनजीटी के नए आदेश, भारी जुर्माना होगा

बिलासपुर – अब राज्य में पर्यावरण एवं स्वच्छता नियमों की अवहेलना करना महंगा साबित होगा। इस संदर्भ में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नए आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत पहली अप्रैल के बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा कचरा, सीवरेज लीकेज और प्राकृतिक पेयजल स्रोतों और नदियों व नालों इत्यादि का पानी प्रदूषित पाए जाने पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। इस पर दोषियों को भारी-भरकम जुर्माना भरना पडे़गा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एनजीटी के नए आदेशों के बारे में संबंधित विभागों को अवगत करवाया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मंडी-बिलासपुर के क्षेत्रीय अधिकारी अतुल परमार ने बताया कि एनजीटी के नए आदेशों की अधिसूचना प्राप्त हो चुकी है, जिसके बारे में संबंधित विभागों के अधिकारियों को अवगत करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यदि कोई विभाग एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करते हुए पाया जाता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि हर दिन के हिसाब से पांच हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। बिलासपुर में उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में भी एनजीटी के नए आदेशों के बारे में शहरी विकास विभाग, उद्योग, ग्रामीण विकास व हिमुडा इत्यादि विभागों के अधिकारियों को विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि समय-समय पर प्रदूषण नियंत्रण विभाग भी औचक निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लेगा और कोताही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। पहली अप्रैल तक सभी शहरी व ग्रामीण इलाकों में व्यवस्था में आवश्यक सुधार के लिए संबंधित क्षेत्रों के अधिकारियों को नए निर्देशों के बारे में अवगत करवाया जा रहा है। ऐसे में विभागों को एनजीटी के नए आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।


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