प्राहनवी पंचायत के ग्रामीणों ने जाना कानून

By: Jan 18th, 2020 12:22 am

 विधिक जागरूकता शिविर के दौरान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने जगाया अलख

चंबा –जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण चंबा की ओर से शुक्रवार को विकास खंड के तहत प्राहनवी पंचायत  में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण चंबा पंकज गुप्ता ने की। शिविर में लोगों को उनके मौलिक अधिकारों कर्त्तव्यों तथा निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस अवसर पर पंकज गुप्ता ने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति जो गरीबी अज्ञानता और अनपढ़ता के कारण अपने अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ है वह निःशुल्क कानूूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति विधिक सेवा समिति में सादे कागज पर आवेदन देकर निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाओं पर कोई आय सीमा लागू नहीं होती है। इस मौके पर उन्होंने ग्राम सभा की बैठकों व मनरेगा सहित अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों  की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने यह भी बताया कि लोगों को उनके विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी देने के लिए जिले में विभिन्न स्थानों पर इस तरह के जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे कानूनी अधिकारों को लेकर आम जनमानस में  जागरूकता होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इसके अलावा हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी पूरी तरह से समर्पित रहने की जरूरत है। इस अवसर पर अधिवक्ता अरुण शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम व सूचना का अधिकार अधिनियम के अलावा उपभोक्ताओं से जुड़े कानून और पर्यावरण को लेकर निर्धारित किए गए नियमों की जानकारी प्रदान की। जबकि अधिवक्ता शिल्पा ने महिलाओं के कानूनी अधिकारों को लेकर विस्तृत जानकारी दी । इसके अलावा सहायक वन अरण्यपाल ने वनों से जुड़े अधिकारों और कर्तव्यों  की जानकारी लोगों के साथ साझा की। इस मौके पर विभिन्न ग्राम पंचायत प्रतिनिधि तथा क्षेत्र के स्थानीय लोग मौजूद रहे।


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