बिना पंजीकरण चल रहे क्लीनिकों पर चलेगा डंडा

By: Jan 10th, 2020 12:20 am

जांच के दौरान खामियां पाए जाने पर होगा सीज, क्लीनिक एस्टब्लिशमेंट एक्ट के तहत होगी कड़ी कार्रवाई

चंबा – अगर आप कहीं भी बिना पंजीकरण के क्लीनिक खोल बैठे हैं, तो यह आपके लिए घातक हो सकता है। जांच के दौरान बिना पंजीकरण के तहत पकड़े जाने पर उसी समय क्लीनिक सीज हो जाएगा साथ ही कानूनी कार्रवाई भी अम्ल में लाई जाएगी। क्लीनिक एस्टेबलिशमेंट एक्ट 2010 के यह नियम निजी ही नहीं सरकारी क्लीनिक पर भी लागू हैं। पंजीकरण के साथ समय-समय पर इसका नवीनीकरण भी करवाना अनिवार्य है। नवीनीकरण न होने की स्थिति में भी संस्थान संचालक को खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी क्लीनिक संचालक को अदेश देते हुए जल्द ही संस्थान का पंजीकरण एवं इसका नवीनीकरण करवाने की बात कही है, ताकि  स्वास्थ्य एवं संस्थान के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बनी रही। विभाग की ओर से पंजीकरण के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय-समय पर विभिन्न स्वास्थ्यों खंडों के अलावा पंचायत स्तर पर लोगों को पीसीपीएनडीटी एक्ट-1994 सहित सरकार की ओर से स्वास्थ्य को लेकर चलाई जा रही  विभिन्न तरह की योजनाओं के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाता है। ताकि लोगों को इसका लाभ उठा सके।

 


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App