मनरेगा मजदूरों को अब एक हजार पेंशन
राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड ने बढ़ाई राशि, बच्चों की छात्रवृत्ति में भी कई हजार का इजाफा
मंडी-मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को अब साठ वर्ष के बाद पांच सौ रुपए की जगह एक हजार रुपए पेंशन मिलेगी। सरकार ने मनरेगा मजदूरों को दी जाने वाली मासिक पेंशन को 500 रुपए बढ़ा दिया है। पेंशन के साथ ही राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड ने मनरेगा मजदूरों को मिलने वाले अन्य कई सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की है। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मनरेगा मजदूरों को बोर्ड पांच लाख रुपए तक की सहायता देगा। मनरेगा मजदूरों के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्तियों में भी कई हजार का इजाफा कर दिया गया है। इस वर्ष से ये बढ़ी हुई सुविधाएं मनरेगा मजदूरों को मिलना शुरू हो जाएंगी। इसकी अधिसूचना छह जनवरी को सरकार की तरफ से जारी की गई है। जानकारी के अनुसार श्रमिक कल्याण बोर्ड ने लड़कियों की पढ़ाई के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि में भी बढ़ोतरी की है, जिसके तहत अब आठवीं कक्षा तक तीन के बजाय सात हजार रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। दस जमा दो तक छह की जगह दस हजार और स्नातक के लिए दस हजार की जगह 15 हजार रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएट के 20 हजार तथा व्यावसायिक डिग्री के लिए 35 हजार रुपए सालाना मिलेंगे। इसके अलावा मैरिट में आने वाले बच्चों को 25 से 50 हजार रुपए मिलेंगे। राज्य और राष्ट्रीय स्तर की खेलों में भाग लेने वाले बच्चों तथा दिव्यागों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जबकि व्यावसायिक कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को एक लाख रुपए फ ीस इत्यादि के लिए अलग से मिलेंगे। गंभीर किस्म की बीमारियों के इलाज के लिए पांच लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। वहीं महिला मजदूरों को अब कंबल, वाटर फिल्टर, हॉट केस, टिफिन सेट और डिनर सेट भी दिए जाएंगे। पुरुष कामगारों को छह हजार रुपए पितृत्व सहायता भी मिलेगी। विवाह व प्रसूता सहायता राशि पूर्व निर्धारित दरों पर 35 औऱ 25 हजार रुपए ही मिलेंगे। प्राकृतिक मृत्यु होने पर सहायता राशि एक से बढ़ाकर दो लाख तथा दुर्घटना के कारण होने वाली मौत पर दो के बजाय चार लाख रुपए मिलेंगे। जिला श्रम अधिकारी पीसी ठाकुर ने बताया कि राज्य श्रमिक बोर्ड ने कई सुविधाओं में बढ़ोतरी की है, जबकि कई नई योजनाएं भी शुरू की हैं।
मजदूरों को ऐसे मिलेगा लाभ
बता दें कि मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड की तरह से कई प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। ऐसे मनरेगा मजूदरों, जिन्होंने एक वर्ष में कम से कम 90 दिन मनरेगा के तहत काम किया है और राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के पास पंजीकरण भी करवाया है, वे सब इन सुविधाओं के लिए पात्र हैं। हालांकि इसके लिए मनरेगा मजदूरों को स्वयं राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के पास आवेदन भी करना पड़ेगा।
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