रेप के बाद हत्या…दोषी को कड़ी सजा

By: Jan 25th, 2020 12:02 am

पंचकूला – पांच साल की बच्ची से रेप कर उसकी हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को तीन धाराओं के तहत सजा सुनाई है। कोर्ट ने पोस्को एक्ट के सेक्शन छह के तहत 20 साल की सज़ा व 10 हज़ार रुपए जुर्माना, आपीसी की धारा 376ए के तहत 20 साल की सज़ा व 10 हज़ार रुपए जुर्माना और आपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद, ताउम्र नहीं है स्टेट पॉलिसी के अनुसार व 30 हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। कुलमिला के कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा और कुल पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को ही अपना फैसला सुनाया है। वारदात के आठ महीने बाद आरोपी को सजा मिली है। आरोपी लखपत ने 13 मई 2019 को पंचकूला के सेक्टर-14 में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। पंचकूला सेक्टर-14 पंचकूला स्थित लिटल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल के सामने पड़ने वाली झुग्गियों में रहने वाली पांच साल की बच्ची को आरोपी लिटल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल के साथ लगते जंगलों में ले गया था और वहीं जाकर उसने बच्ची के साथ रेप किया और बाद में पत्थर से कुचलकर बच्ची की हत्या की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी लखपत मासूम बच्ची के पिता के साथ काम करता था। इसलिए बच्ची उसे पहचानती थी। आरोपी ने इस डर से उसकी रेप के बाद हत्या कर दी। करीब डेढ़ बजे आसपास के लोगों ने बच्ची के शव को देखा और परिवार व पुलिस को सूचित किया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

 


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