सीएए से नहीं जाएगी किसी की नागरिकता

महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन कानून पर पंजाब विश्वविद्यालय के विधि विभाग के डा. देवेंद्र सिंह ने बांटी जानकारी

बीबीएन –महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ द्वारा नागरिकता संसोधन अधिनियम 2019 (सीएए) विषय पर एक विशेषज्ञ वार्ता का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित वार्ता में विशेष रूप से पंजाब विश्वविद्यालय विधि विभाग के डा. देविंद्र सिंह उपस्थित रहे। स्कूल ऑफ  लॉ की निदेशक डा. ऋचा ने वार्ता के मुख्य विषय पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.(डा.) आरके गुप्ता ने मुख्य वक्ता का विधिवत अभिनंदन किया और कहा कि सीसीए विषय पर कानूनी जागरूकता का काफी अभाव है अतः हम सभी को इस विषय पर अपने आस-पास के क्षेत्रवासियों को जागरूक करना चाहिए। पंजाब विश्वविद्यालय विधि विभाग के डा. देविंद्र सिंह ने नागरिकता संसोधन अधिनियम 2019 (सीएए) के संवैधानिक एवं कानूनी विषयों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह कानून नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि नागरिकता प्रदान करने वाला है। इस कानून से किसी भी समुदाय को डरने की जरूरत नही है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य 2014 से पहले बिना नागरिकता वाले लोगों को नागरिकता प्रदान करना है। कार्यक्रम के समापन पर प्रोजेक्ट इंचार्ज सुरेश गुप्ता ने आए हुए मेहमानों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि समाज को सरकार द्वारा बनायें गए कानूनो के प्रति अपनी सोच सकारात्मक करनी चाहिए।  इस अवसर पर  सभी स्कूलों के निदेशक और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।