सुप्रीम कोर्ट का पवन को नाबालिग मानने से इनकार
निर्भया गैंगरेप व मर्डर केस
नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस में पवन गुप्ता की नाबालिग होने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि पवन ने याचिका दाखिल कर कहा था कि वह अपराध के वक्त नाबालिग था। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर आप इस तरह अर्जी दाखिल करते रहेंगे तो यह अंतहीन प्रक्रिया हो जाएगी। जस्टिस भानुमति की अगवाई वाली तीन जजों की बैंच पवन की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दोहपर अढ़ाई बजे तक के लिए सुरक्षित कर लिया था। पवन ने सुप्रीम कोर्ट को दी अर्जी में कहा कि वह दिल्ली हाई कोर्ट को भी यह बता चुका है, लेकिन हाई कोर्ट ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 दिसंबर, 2019 की सुनवाई में इस दलील को खारिज करते हुए पवन के वकील पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया था।
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