हत्यारे को छह साल की कैद

By: Jan 24th, 2020 12:20 am

न्यायाधीश रणजीत सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला, दस हजार रुपए जुर्माना ठोंका

धर्मशाला –जिला कांगड़ा में हत्या के आरोपी के दोष सिद्ध होने पर छह साल कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माना भी ठोका गया है।  अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणजीत सिंह की अदालत ने जयसिंहपुर तहसील के झमूहं डाकघर के बरालू निवासी कुलदीप सिंह पर हत्या का दोष सिद्ध होने पर छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही हत्यारे को दस हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। जिला उप न्यायवादी एलएम शर्मा के मुताबिक 20 अक्तूबर, 2013 को बरालू का महताव सिंह दिल्ली से अपने घर आया था और 12 नवंबर 2013 की शाम चार बजे उसने कुलदीप सिंह की ओर से घर की चारदीवारी के करवाए जा रहे कार्य के तहत महताव की जमीन पर कार्य करते हुए आने पर उसने विरोध किया और कार्य बंद करने को कहा। इस पर दोनों में झड़प शुरू हो गई है और कुलदीप सिंह ने महताव पर गैंती के हैंडल से उसकी टांग पर वार कर दिया, जिससे दिल का मरीज महताव सिंह नीचे गिर गया और उसके बाद कुलदीप सिंह उसकी छाती पर बैठकर उसे घूसे मारने लगा।हालांकि इस दौरान महताव की पत्नी गोदना देवी व बजीर सिंह ने कुलदीप के चंगुल से छुड़ाया, लेकिन तब तक महताव की मौत हो गई। उपरोक्त मामला थाना बैजनाथ में दर्ज हुआ और 302 के तहत आरोपित के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी जिला उप न्यायवादी एलएम शर्मा ने की। इस मामले में कुल 16 गवाह अभियोजन पक्ष की ओर   पेश किए गए, जिसके बाद दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने हत्यारे को उपरोक्त सजा सुनाई है। उपरोक्त मामले में छह साल और दो माह बादफैसला हुआ।


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