हिमकेयर योजना के लिए 31 मार्च अंतिम डेट

By: Jan 19th, 2020 12:20 am

प्रदेश सरकार की योजना लोगों के लिए बन रही लाभकारी, पंजीकरण करवाएं

शिलाई – प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हिमकेयर योजना प्रदेश वासियों के लिए खूब लाभकारी बन रही है। योजना से जुड़ने के लिए 31 मार्च आखिरी तारीख रखी गई है। जिन परिवारों ने पंजीकरण नहीं करवाया है या कार्ड रिनिवल करना चाहते हैं वह निर्धारित तिथि के अंदर लोकमित्र केंद्र जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। हिमकेयर प्रदेश के लोगों को मुफ्त कैशलैस उपचार प्रदान कर रही है। योजना बीते दिसंबर माह में शुरू की गई है तथा प्रदेशवासियों को लाभान्वित करने के लिए निश्चित है, क्योंकि यह एक लाभार्थी उपचार कार्यक्रम प्रदान करती है। प्रदेश सरकार ने योजना से जोड़ने के लिए सभी परिवारों का लक्ष्य रखा है, जिसमें लोकमित्र केंद्र प्रदेशवासियों का पंजीकरण करवाने में मील का पत्थर बन रहे हैं। चयनित परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपए का निःशुल्कग इलाज का प्रावधान है। हर परिवार अधिकतम पांच सदस्य कैशलैस उपचार पैकेज का लाभ उठा पाएंगे। पांच से अधिक सदस्यों वाला परिवार शेष सदस्यों को अतिरिक्त एक हिमकेयर कार्ड में जोड़ा जाएगा। पिछले वर्ष स्कीम में लगभग 1800 लोगों को उपचार लाभ मिला है, जिसमं डे-केयर सर्जरी भी शामिल हैं। परिवार के सभी सदस्य योजना के पात्र हैं। कोई आयु सीमा निश्चित नहीं की गई है। प्रदेश में 193 अस्पताल पंजीकृत हैं, जिनमें लाभार्थी निःशुल्क इलाज प्राप्त कर पाएंगे। कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड या उनकी फोटोकॉपी राशन कार्ड के साथ लोकमित्र केंद्र लेकर जानी होगी, जहां कागजात स्कैन करके रजिस्ट्रेशन होगा तथा एक हजार रुपए बीमा राशि प्रदेश सरकार के खाते में जमा होगी। आपरेटर, स्कैनिंग व कार्ड प्रिंटिंग फीस अतिरिक्त रहेगी जो लोकमित्र संचालक को देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के एक सप्ताह के अंदर हिमकेयर कार्ड लोकमित्र से ले सकेंगे। प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड-डे-मिल, डेलीवेज वर्कर, पार्ट टाइम वर्कर, 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग व्यक्ति, सीनियर सिटीजन, आउटसोर्स कर्मचारी, एकल नारी, पंचायत द्वारा चयनित संविधा कर्मचारियों के लिए बीमा फीस 365 रुपए होगी, जबकि मनरेगा दिहाड़ीदार, रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर्स व बीपीएल परिवारों को निःशुल्क हिमकेयर कार्ड सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इनको मात्र आपरेटर, स्कैनिंग व कार्ड प्रिंटिंग फीस ही देनी है। कार्ड बनाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी से कर्मचारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व राशन कार्ड के साथ लोकमित्र केंद्र संचालक को देना अनिवार्य रहेगा।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App