हॉलमार्क पर अधिसूचना कल
लोगों को आभूषणों में होने वाली धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार करेगी अनिवार्य
नई दिल्ली – खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि देश में घोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए आभूषणों और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने को लेकर कल यानी गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी । श्री पासवान ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 15 जनवरी 2021 से आभूषणों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाया जा रहा है। एक वर्ष के दौरान आभूषण विक्रेताओं को पुराने आभूषण को बेचने का अवसर दिया जाएगा। हॉलमार्किंग के लिए आभूषण विक्रेताओं को भारतीय मानक ब्यूरो में निबंधन कराना होगा। अगले साल से 14 , 18 और 22 कैरेट के सोने के आभूषण बेचे जा सकेंगे। अभी तक देश में 28 हजार आभूषण विक्रेता ही भारतीय मानक ब्यूरो से निबंधित हैं, जबकि इनकी संख्या तीन से चार लाख होने का अनुमान है। गहनों पर इसके निर्माता, कैरेट और बीआईएस का मार्क अंकित होगा। सोने के आभूषणों में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर बीआईएस या अन्य माध्यमों से इसकी शिकायत की जाएगी और इसे सही पाए जाने पर दोषी के खिलाफ जुर्माना या एक वर्ष तक जेल की सजा हो सकती है।
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