अब अपने नियमों पर चलेगी हिमाचल पुलिस
कांस्टेबल–हैड कांस्टेबल के लिए भी नए रूल्स तय, विधि विभाग को भेजी फाइल
शिमला – स्पेशल पुलिस ऑफिसर के लिए अपने नियम बनाने के बाद सरकार कांस्टेबल व हैडकांस्टेबल के लिए भी अपने पुलिस नियम बना रही है। नियमों का यह पुलिंदा तैयार है, जिसे कानून विभाग की राय के लिए भेजा गया है। कानून विभाग अपनी राय देता है या फिर इन नियमों को सीधे ही मंजूरी दे देता है, यह जल्द ही सामने आएगा। बता दें कि अब तक हिमाचल में सालों से पंजाब पुलिस नियमों को ही लागू किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2007 में पुलिस एक्ट बदलने को कहा था, जिस पर सभी राज्यों ने पुलिस एक्ट बनाया। इसके बाद अब यहां पर नियम बनाए जा रहे हैं, क्योंकि बिना नियमों के यह एक्ट लागू नहीं हो सकता। गौर हो कि हिमाचल सरकार जहां अपने पुलिस नियम बना रही है, वहीं पुलिस अधिकारियों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के नियम भी तैयार किए गए हैं। ये नियम अलग हैं, जिसमें साफ होगा कि यदि पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई मामला आता है, तो उसमें किस तरह से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पहले इसके लिए भी नियम पंजाब के ही फॉलो किए जा रहे थे। नए नियमों में पुलिस कर्मचारियों के भर्ती एवं पदोन्नति नियम भी उल्लेखित होंगे। सूत्र बताते हैं कि एक्ट के अनुरूप बन रहे नियमों में पंजाब के पुराने नियमों का ही उल्लेख है, लेकिन इसकी परिभाषा को थोड़ा छोटा किया गया है। उनके आर्टिकल इसमें काफी लंबे हैं, जिनको थोड़ा कम किया गया है। इस तरह का प्रस्ताव कानून विभाग को भेजा गया है। बता दें कि कानून विभाग से इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। अब उनकी राय के साथ पूरा खाका बनाया गया है, जिसके बाद इसे मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। गृह विभाग ने कानून विभाग से मंजूरी मांगी है, जिसके बाद यह मामला कैबिनेट के ध्यान में लाया जाएगा। पुलिस नियमों को यहां जल्द लागू करने की तैयारी चल रही है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पंजाब पुलिस के सालों पुराने नियम आज के दौर में भी सार्थक हैं, मगर फिर भी उनमें कुछ कमियां हैं। गृह विभाग ने करीब एक साल की मेहनत के बाद ये नियम तैयार किए हैं।
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