ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर को नोटिस

रिवालसर –नगर पंचायत रिवालसर में टीसीपी नियमों की धज्जियां उड़ाए जाने के मामले में ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर को नगर पंचायत  कार्यलय ने नोटिस थमाया है। नोटिस में नगर पंचायत ने कड़ा रुख अपनाते हुए ग्राम पंचायत कार्यालय से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि लोअर ग्राम पंचायत रिवालसर ने नगर पंचायत एरिया क्षेत्र में नगर निकाय व टीसीपी नियमों की अनदेखि करते हुए किराए पर दिए राज्य सहकारी बैंक भवन के साथ बिना अनुमति के अतिरिक्त भवन का निर्माण कार्य करवाया है। इसके साथ नगर पंचायत क्षेत्र में ग्राम पंचायत के अधीन तीन दुकानों को तोड़ने के बाद उनके निर्माण कार्य को लेकर नगर पंचायत से कोई एनओसी प्राप्त न करके नियमों के विपरीत कार्य किया है। वर्ष 2019 के बाद नगर पंचायत क्षेत्र में जो भी नए भवन निर्माण कार्य किए जाएंगे उसमें टीसीपी नियमों का पालन करना सरकार ने अनिवार्य किया है। नगर पंचायत रिवालसर कार्यालय के कनिष्ठ अभियंता अजय शर्मा ने  नोटिस जारी करने की पुष्टि करते हुए कहा है कि नियमों के विपरीत भवन निर्माण कार्य करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।