चेक बाउंस होने पर जेल, चार लाख जुर्माना

By: Feb 19th, 2020 12:18 am

सरकाघाट-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सरकाघाट हरमेश कुमार की अदालत ने एक चेक बाउंस मामले में आरोपी प्यार चंद चंदेल निवासी गांव सुलपुर डाकघर भांबला तहसील बलद्वाड़ा को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की सजा व चार लाख जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता प्रदेश राज्य सहकारी बैंक समैला ने अपने वकील आरके  ठाकुर के माध्यम से अदालत में केस दर्ज करवाया था। बता दें कि प्यार चंद चंदेल ने प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा समैला से 19 जनवरी, 2008 को एक लाख 30 हजार 800 रुपए का लोन वाहन के लिए लिया था। लोन न चुकाने के लिए बैंक के दबाव बनाने पर उसने बैंक मैनेजर राजेंद्र कुमार शर्मा को 25 हजार का चेक दिया था, जो बाद में बाउंस हो गया। बैंक प्रबंधक ने अपने अधिवक्ता आरके  ठाकुर  के माध्यम से निर्धारित अवधि में भुगतान न करने पर अदालत में  138 के तहत शिकायत दायर की थी। इस पर आदलत ने यह फैसला सुनाया है।


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