जेसीबी-पोकलेन से खनन… हरगिज नहीं

प्रदेश में खनन गतिविधियों के लिए नए निर्देश जारी, नियमों की अवहेलना पर होगी सख्त कार्रवाई

शिमला – उद्योग विभाग ने राज्य में खनन स्थलों से खनन और सामग्री की ढुलाई को व्यवस्थित करने के लिए सभी जिलों में तैनात खनन अधिकारियों द्वारा अनुपालना के लिए अतिरिक्त निर्देश जारी किए हैं। इससे अवैध खनन को रोकने में मदद मिलेगी। उद्योग विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि निर्देशों के अनुसार, खनन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि खनन पट्टाधारकों द्वारा 25 मार्च, 2020 तक सभी लघु खनिजों के डंप को खनन पट्टा स्थलों से हटा दिया जाए और उन्हें खनन पट्टा स्थल से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर स्थानांतरित किया जाए। डंपिग स्थलों पर सूचना बोर्ड लगा कर पट्टेदार का नाम, खनन पट्टे का नाम और खनन पट्टे की अवधि को दर्शाया जाना अनिवार्य होगा। यदि जेसीबी और पोकलेन जैसी मशीनों द्वारा अवैध खनन किया जाता है, तो ऐसे मामलों में जेसीबी मालिक व ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेसीबी सहित अन्य मशीनों को जब्त किया जाएगा। साथ ही संबंधित खनन अधिकारी तुरंत एफआईआर दर्ज करवाकर और अवैध खनन गतिविधियों को बंद करेगा और सक्षम प्राधिकारी को खनन पट्टे को समाप्त करने के लिए मामले की सिफारिश करेगा। इसके साथ ही यदि कोई वाहन अवैध खनन सामग्री ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो खनन अधिकारी ऐसे वाहनों के पंजीकरण को रद्द करने के लिए संबंधित आरटीओ को लिखेंगे। साथ ही खनन अधिकारी ओवरलोडिंग करने वाले पट्टाधारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। खनन अधिकारी खनन गार्डों, सहायक खनन निरीक्षकों, खनन निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण के लिए रोस्टर जारी करेंगे। इसके अतिरिक्त खनन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी खनन पट्टे क्षेत्रों में लीज सीमा को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए बाउंडरी पिल्लर लगाए गए हैं। खनन अधिकारी जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से धन के अनुमोदन और आबंटन के लिए संबंधित उपायुक्तों को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, ताकि पर्यावरण संरक्षण और सतत् खनन गतिविधियों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। इन प्रस्तावों को 31 मार्च, 2020 तक जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिल में प्रस्तुत किया जाएगा।