दिल्ली पुलिस बोली, भड़काऊ बयानों पर कार्रवाई के लिए माहौल अभी ठीक नहीं
48 एफआईआर 106 लोग गिरफ्तार
नई दिल्ली – दिल्ली में हिंसा मामले में अब तक 48 एफआईआर दर्ज करने वाली और 106 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ बयानों पर कार्रवाई को लेकर हाथ खड़े करते हुए गुरुवार को हाई कोर्ट में दलील दी कि मौजूदा हालात को देखते हुए भड़काऊ बयान देने वालों पर केस दर्ज करना ठीक नहीं। इससे दिल्ली में शांति और हालात सामान्य करने में मदद नहीं मिलेगी। गौर हो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को भड़काऊ बयान देने वाले तीन भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। दिल्ली हिंसा मामले में लगातार दूसरे दिन सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार, पुलिस और अन्य को नोटिस जारी कर रिपोर्ट तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को निर्धारित की है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायाधीश सी हरि शंकर की खंड पीठ के समक्ष इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस समय प्राथमिकी दर्ज करना ठीक नहीं रहेगा। श्री मेहता ने कहा कि पुलिस ने भड़काऊ भाषण मामले में फिलहाल किसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का फैसला किया है। बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पुलिस को भड़काऊ भाषण देने के लिए भाजपा नेता अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। श्री मेहता ने दिल्ली पुलिस का पक्ष रखते हुए कहा कि हालात सामान्य करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। मात्र तीन भाषणों को ही भड़काऊ बताया गया है, जबकि बहुत से भड़काऊ भाषण हैं। उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार को भी एक पक्षकार बनाने का न्यायालय से आग्रह किया। खंडपीठ ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाते हुए जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।
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