दिवंगत होने पर परिवार को मिले पेंशन

By: Feb 20th, 2020 12:03 am

एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने परिवहन मंत्री के समक्ष रखी मांग

शिमलाहिमाचल प्रदेश में कर्मचारी के दिव्यांग एवं दिवंगत होने पर परिवार को पारिवारिक पेंशन की सुविधा प्रदान की जाए। यह मांग एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने परिवहन मंत्री से उठाई है। संघ की मांग है कि केंद्र की 2009 में जारी अधिसूचना  के तहत कर्मचारी के दिव्यांग व दिवंगत होने पर उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन की सुविधा प्रदान की जा रही है। यह अधिसूचना  हिमाचल में भी जल्द लागू की जाए। एनपीएस कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को राज्य महासचिव भरत शर्मा की अध्यक्षता में परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर से मिला। प्रतिनिधिमंडल में राज्य उपाध्यक्ष नित्यानंद शादाट आईपीएच विभाग, एनपीएस संघ अध्यक्ष होनर भरथा, जिला सचिव शिमला नारायण हिमराल शामिल रहे। संघ के महासचिव भरत शर्मा का कहना कि केंद्र के साथ-साथ कई अन्य राज्य भी यह सुविधा अपने कर्मियों को दे रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया कि पंजाब अपने कर्मियों को डीसीआरजी 2004 से दे रहा है, जबकि हिमाचल में 2017 से यह सुविधा इस बीच सेवानिवृत्त  हुए कर्मियों को नहीं मिली है। भाजपा घोषणापत्र में पुरानी पेंशन बहाली के लिए उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की बात की गई थी, पर दो वर्ष पूर्ण होने के बाद भी कमेटी गठित नहीं हो पाई है। परिवहन मंत्री  ने आश्वस्त किया और कहा कि यह मामला मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा। संघ का प्रतिनिधिमंडल इसके बाद विशेष सचिव वित्त डीडी शर्मा से भी मिला और उन्हें एनपीएस खामियों से अवगत करवाया। उन्हें बताया गया कि आज सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी 15 से 20 वर्षों तक सेवाएं देने के बाद 700 से 1200 पेंशन पा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि एनपीएस की खामियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। संघ पूरी तरह आश्वस्त है कि बजट सत्र में केंद्र लाभ की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, नहीं तो मजबूरन संघ को आंदोलन तेज करना पड़ेगा।


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