पहली अप्रैल के बाद मान्य नहीं होंगे बीएस-4 वाहन
नाहन। प्रदेश में अब बीएस-4 मानकों के वाहन मान्य नहीं होंगे। एक अप्रैल के बाद ऐसे सभी वाहन जो कि बीएस-4 नॉर्म्स के होंगे पूरी तरह बैन होंगे। ऐसे वाहनों को न तो बेचा जा सकेगा और न ही ऐसे वाहन पंजीकृत होंगे। गौर हो कि भारत सरकार ने जीएसआर 889ई की 16 सितंबर, 2016 की अधिसूचना में नोटिफाई किया था कि अप्रैल, 2020 के बाद बीएस-4 नॉर्म्स का कोई भी वाहन पंजीकृत नहीं होगा। वहीं इस दौरान आल इंडिया व्हीकल एसोसिएशन ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस अधिसूचना के विरुद्ध याचिका दायर की थी, जिसमें माननीय अदालत ने 24 अक्तूबर, 2018 को आदेश पारित कर दिया था कि एक अप्रैल, 2020 के बाद कोई भी बीएस-4 नॉर्म्स के वाहनों को बेचा और पंजीकृत नहीं किया जा सकेगा। आरटीओ सिरमौर सोना चौहान ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से आदेशों के बाद अब सभी बीएस-4 नॉर्म्स के वाहन प्रदेश में बेचे और पंजीकृत नहीं हो पाएंगे। पहली अप्रैल, 2020 के बाद ऐसे वाहनों पर यह नियम लागू हो जाएगा। आरटीओ ने बताया कि ऐसे वाहन चालक जिनके पास अभी बीएस-4 के वाहन मौजूद हैं। वहीं जिन्होंने पंजीकृत नहीं करवाया है वह एक अप्रैल, 2020 से पूर्व अपने वाहन पंजीकृत करवा लें। इसके बाद यह वाहन पंजीकृत नहीं हो पाएंगे।
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