पीजी चलाने को फायर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूरी

By: Feb 27th, 2020 12:02 am

चंडीगढ़ – चंडीगढ़ में आवासीय भवनों में पीजी चलाने के लिए अब फायर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आनिवार्य होगा। चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की अध्यक्षता में बुधवार को हुई रिव्यू बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में प्रशासक ने सेक्टर 32 में हाल ही में आग की घटना में तीन लड़कियों  की जान जाने पर चिंता व्यक्त की और निर्देश दिया कि पीजी आवास के लिए फायर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा व साथ ही पुलिस द्वारा पीजी की नियमित चैकिंग भी सुनिश्चित की जाए। बैठक में पॉवर टैरिफ के मुद्दे पर प्रशासक ने सलाहकार को निर्देश दिया कि वह लोगों की प्रतिक्रिया और आपत्ति-सुझाव लेकर उन्हें प्रशासक को भेजें, ताकि इस संबंध में नीतिगत निर्णय तेजी से लिए जा सकें। प्रशासक ने उपस्थित अधिकारियों से इंदिरा अवकाश गृह, शूटिंग रेंज, कन्वेंशन सेंटर जैसी लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने सचिव शिक्षा को एक संपूर्ण सर्वेक्षण करने के बाद शैक्षणिक क्षेत्र में की जा रही पहल के बारे में एक अलग प्रस्तुति तैयार करने का भी निर्देश दिया। ज्ञात रहे कि इससे पहले पिछले कल जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशों पर पीजी की चैकिंग शुरू हो चुकी है। पीजी को फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र देने अथवा फायर सुरक्षा एक्ट के उल्लंघन के संबंध में निगमायुक्त केके यादव ने कहा कि वह फायर विभाग को आवासीय भवनो की चैकिंग के निर्देश नहीं दे सकते। चैकिंग का अधिकार केवल संपदा विभाग के पास है। इसके लिए उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया है कि पीजी की चैकिंग के लिए जो टीमें गठित की गई हैं, उनमें फायर विभाग के अधिकारियों को बी शामिल किया जाए। जिलामजिस्ट्रेट ने पीजी चला रहे आवासीय भवनो को हर वर्ष अपने पंजीकरण के नवीनीकरण के आदेश भी दे दिए हैं, जिन लोगों ने पीजी रजिस्टर्ड करवाए  हैं, उन्हें हर साल रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होगा। इसके बाद फिजिकल इंस्पेक्शन होगी और उसके बाद ही पंजीकरण का नवीनीकरण किया जाएगा।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App