प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर का रिकार्ड खंगाल रही टीम

By: Feb 2nd, 2020 12:20 am

शहरों में हर कोई नहीं कर सकेगा कारोबार, राज्य टीम शहरों का सर्वेक्षण करने में जुटी, रिपोर्ट तैयार होने के बाद होगी स्ट्रीट वेंडर की छंटनी

सुंदरनगर – हिमाचल प्रदेश में इन दिनों स्ट्रीट वेंडर (रेहड़ी-फड़ी धारक) की गणना का कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है। इसके तहत तय समय सीमा अवधि के भीतर स्ट्रीट वेंडर को ही नगर निकाय, नगर परिषद और नगर पंचायतों में कारोबार करने की अनुमति देगी और बाकायदा उनका पंजीकरण करके टैगिंग करने से लेकर उनको लाइसेंस प्रदान करेगी। उसके बाहर कोई भी अगर स्ट्रीट वेंडर कारोबार करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ  नगर निकाय, नगर परिषद व नगर पंचायत के अधिनियम के कानून के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी कड़ी के तहत नगर परिषद सुंदरनगर में भी राज्य की सर्वेक्षण टीम ने दस्तक  दी और सुंदरनगर शहर का सर्वे कर लिया गया है। अब जल्द ही स्ट्रीट वेंडर को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जो तय समय सीमा अवधि से कारोबार कर रहा है। उसे ही कारोबार करने की अनुमति नगर परिषद की परिधि में दी जाएगी। अन्यथा अन्य गैरकानूनी तरीके से कारोबार करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सर्वे के तहत सुंदरनगर शहर में 102 के तकरीबन स्ट्रीट वेंडर चिन्हित किए गए हैं, जो कि तय समय सीमा के तहत कारोबार कर रहे हैं और उनको नगर परिषद ने अनुमति दे रखी है। इसी दिशा में नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीपक सेन ने शहर के विभिन्न वार्डों के स्ट्रीट वेंडर व क्षेत्रों का दौरा किया और उनसे रू-ब-रू हुए और उनसे कारोबार से संबंधित फीडबैक ली। साथ ही दस्तावेज भी खंगाले गए, जिनको चिन्हित जगहों पर कारोबार करने की अनुमति दी गई थी, ताकि सभी स्ट्रीट वेंडर का वास्तविक रिकॉर्ड हाथ में लेकर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए और जो गैरकानूनी तरीके से कारोबार कर रहे हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो और अपने तय समय सीमा के भीतर कारोबार कर सके। नगर परिषद ने इस कार्य को सही तरीके से अमलीजामा तय समय सीमा के भीतर पहनाने के लिए एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत पांच अन्य लोगों को शामिल किया गया है, जो कि इस बात की शिनाख्त करेंगे कि नगर परिषद की परिधि में जो स्ट्रीट वेंडर कारोबार कर रहे हैं। वह वास्तव में ही नगर परिषद की ओर से जारी किए गए नियमों और कानूनों के तहत ही कामकाज कर रहा है।


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