मैड़ी मेला… 29 से 15 मार्च तक धारा-144

तीन से 12 मार्च तक चलेगा मेला; जिला दंडाधिकारी ऊना संदीप कुमार ने जारी किए आदेश, तैयारियां जोरों पर

ऊना-जिला दंडाधिकारी ऊना संदीप कुमार ने आदेश जारी करते हुए बताया कि उपमंडल अंब स्थित मैड़ी में तीन से 12 मार्च तक आयोजित होने वाले डेरा बाबा बड़भाग सिंह होली मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला ऊना में 29 फरवरी से 15 मार्च तक धारा-144 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्रेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। डीएम संदीप कुमार ने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन, पंचायत समिति अंब और प्रबंधन डेरा बाबा बड़भाग सिंह, मंजी साहिब और चरण गंगा को छोड़कर किसी को भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त मेले के दौरान ब्रॉस बैंड़, ड्रम, लंबे चिम्टे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें बैरियर पर ही पुलिस के पास जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पोलिथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रबंधन डेरा बाबा बड़भाग सिंह, मंजी साहिब एवं चरण गंगा को भी श्रद्धालुओं की आवाजाही को नियंत्रण में बनाए रखने के लिए आवश्यक आदेश भी जारी किए गए हैं।

सात मार्च को दिया जाएगा फ्री राशन

ऊना। हिमोत्कर्ष साहित्य-संस्कृति एवं जन कल्याण परिषाद ऊना द्वारा प्रकल्प अमोदनी के तहत सात मार्च को सुबह दस बजे बचत भवन ऊना में मेहनकश विधवा महिलाओं को राश वितरित किया जाएगा। यह निर्णय प्रदेश अध्यक्ष कंवर हरि सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। जिला अध्यक्ष एवं प्रकल्प प्रभारी कर्णपाल मनकोटिया ने बताया कि यह राशन वितरण समारोह वर्ष 2019-2020 का अंतिम समारोह है। वर्ष 2020-2021 के लिए और नई महिलाओं का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अमोदनी प्रकल्प 2013 में 21 विधवा महिलाओं से शुरू किया गया था और अब तक कुल 421 महिलाओं को करीब 30 लाख रुपए का राशन और अन्य सामग्री वितरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पात्र महिलाओं को फोन और पत्र के माध्यम से सूचित किया जा चुका है, ताकि वह समय पर पहुंचकर अपना राश न प्राप्त करे।