शराब के ठेके से भरा व्हिस्की का सैंपल

खाद्य सुरक्षा विभाग ने सालों बाद की कार्रवाई, आबकारी विभाग ही रुटीन में भरता है शराब के सैंपल

बिलासपुर –खाद्य वस्तुओं में हो रही मिलावट को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग बिलासपुर ने विशेष अभियान छेड़ दिया है। सदर बिलासपुर के तहत एक शराब ठेका से खाद्य सुरक्षा विभाग ने व्हिस्की का सैंपल भरा है।  शराब के इस सैंपल को विभाग ने जांच के लिए कंडाघाट लैब भेज दिया है। बताया जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सालों बाद शराब ठेके से सैंपल भरा गया है। अब तक आबकारी विभाग की ज्यादातर रूटीन में शराब के ठेकों से सैंपल भर जांच को भेजता रहता है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि शराब का यह सैंपल लैब की गुणवत्ता पर खरा उतर पाता है कि नहीं। बता दें कि फरवरी के इस पूरे महीने विभाग ने अब तक फूड सप्लीमेंट, तेल, वनस्पति घी, सेवियां, पक्की दाल व पनीर सहित 12 विभिन्न खाद्य वस्तुओं के सैंपल भर जांच को लैब भेजे हैं। जिला के विभिन्न क्षेत्रों में दबिश देकर दुकानों की जांच की गई है। ताजा कार्रवाई में विभाग की टीम ने मंगलवार को भगेड़ में दबिश देकर एक ढाबे से पकी हुई दाल व पनीर के  सैंपल भरे हैं। इससे पहले विभाग की टीम घाघस, स्वारघाट व सदर बिलासपुर आदि क्षेत्रों में दबिश दे चुकी है। बहरहाल विभाग की इस कार्रवाई से खाद्य विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों के स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य विभाग सचेत हो गया है। जिला में समय-समय पर सैंपलिंग अभियान चलाकर मिठाई की गुणवता जांची जा रही है। उल्लेखनीय है कि अकसर मौका देखते हुए मिलावटखोर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने से नहीं चूकते हैं। मुनाफाखोर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में मिठाइयों व अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करके लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। वहीं, मिलावटी खोये व मिठाइयों के सेवन से लोग पेट की गंभीर बीमारियों से ग्रसित भी हो सकते है। विभाग की एक टीम फूड सेफ्टी अधिकारी सचिन लखनपाल समय-समय पर दुकानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवता की जांच कर रही हैं। सैंपल के अलावा टीम ने जिला भर में निरीक्षण के दौरान कई दुकानों में गंदगी पसरी मिलने पर उन्हें नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। बताते चलें कि हाल ही में जिला से भरा गया आमचूर का सैंपल फेल हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित दुकानदार को नोटिस भी जारी किया गया है। विभाग का कहना है कि खाद्य पदार्थों को बेचने के लिए दुकानदार तय नियमों का पालन करें, अन्यथा उनके विरुद्ध विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।