शाहीन बाग केस: एस सी ने कहा- सार्वजनिक रोड प्रोटेस्ट के लिए नहीं, फिलहाल सुनवाई का माहौल नहीं

By: Feb 26th, 2020 11:57 am

शाहीन बाग में प्रदर्शन करतीं महिलाएं (फाइल फोटो-PTI)नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है. दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में टकराव के बाद शाहीन बाग में प्रदर्शन जारी है और कालिंदी कुंज सड़क पिछले 70 दिनों से बंद है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सड़क प्रदर्शन के लिए नहीं है. अदालत ने टिप्पणी की कि अभी माहौल इस केस की सुनवाई के लिए ठीक नहीं है. शाहीन बाग केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थों से कहा कि हमने उनकी दी रिपोर्ट देखी है. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आप पुलिस को डिमोरलाइज नही कर सकते हैं, इस समय हमारे पुलिस बल के कॉन्स्टेबल की मौत हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम इस मामले में विचार नहीं करना चाहते हैं. अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए वातावरण ठीक नहीं है. मामले को टालते हैं.  SG तुषार मेहता ने इसका विरोध किया. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है ये बेहद गंभीर विषय है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि “सार्वजनिक जगह” प्रदर्शन की  जगह नही होती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस अपना काम करे. कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि आउट ऑफ द बॉक्स जा कर काम करना पड़ता है. जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा, “जिस पल एक भड़काऊ टिप्पणी की गई, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, दिल्ली ही नहीं, इस मामले के लिए कोई भी राज्य हो. पुलिस को कानून के अनुसार काम करना चाहिए. ये दिक्कत पुलिस की प्रोफेशनलजिम में कमी की है. अदालत ने कहा कि 13 जिंदगी कम नहीं है.

प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा की मांग

इस बीच वरिष्ठ वकील वजाहत हबीबुल्लाह और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर के साथ बहादुर अब्बास नकवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है. इस याचिका में शाहीन बाग में डटे प्रदर्शनकारियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की मांग की गई है.

सड़क खोलने के लिए सुझाए गए समाधान

वार्ताकारों की रिपोर्ट से पहले शाहीन बाग में नाकाबंदी हटाने के लिए चल रहे प्रयासों में शामिल वजाहत हबीबुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें उन्होंने सड़क को खोलने के लिए समाधान सुझाए हैं. हलफनामे में कहा गया है कि आस-पास की कुछ सड़कों पर लगे बैरिकेड्स हटाने से स्थिति में तुरंत राहत मिल सकती है.

कोर्ट के आदेश पर दायर हुआ हलफनामा

तकनीकी रूप से शीर्ष कोर्ट ने मुख्य वार्ताकार के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े को नियुक्त किया था, जिनकी सहायता साधना रामचंद्रन ने की. सुप्रीम कोर्ट ने वार्ताकार को हबीबुल्लाह से बात करने के लिए भी कहा, जो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे थे. कोर्ट के आदेश के अनुसार, हबीबुल्ला ने प्रदर्शन स्थल शाहीन बाग का दौरा किया और अपना हलफनामा दायर किया.


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