किराएदार किए परेशान, तो जेल

बीबीएन – कोरोना के कहर के बीच में अब अगर कोई मकान मालिक अपने किराएदारों को किराए के लिए परेशान करेगा तो उसे जेल की हवा खानी होगी। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में पुलिस जिला प्रशासन ने केंद्र व राज्य सरकारों से मिले आदेशों के बाद इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को बद्दी से पैदल पलायन 32 ऐसे प्रवासी कामगारों को वापस उनके कमरे में पहुंचाया गया। दरअसल लॉकडाउन के बाद लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे थे, जिनमें मकान मालिकों द्वारा किराएदारों को किराए के लिए परेशान किया जा रहा था। यही नहीं, बीबीएन में प्रवासी कामगारों को जबरन मकान खाली करने के लिए भी बाध्य किया जा रहा था। ऐसे में रोजी-रोटी व छत के संकट के बीच कामगारों के पास घर वापसी का विकल्प बाकी रह गया था। यही वजह रही बद्दी बरोटीवाला व नालागढ़ से हजारों की तादाद में प्रवासियों व हिमाचलियों ने पैदल ही पलायन शुरू कर दिया। बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था असर पर भी खासा पड़ रहा है, लोगों के सामने रोजी-रोटी और नकदी का संकट खड़ा हो गया है। दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के लिए तो यह लॉकडाउन बेहद कष्टदायी साबित हो रहा है।  गृह मंत्रालय की ओर से 29 मार्च को जारी निर्देशों के मुताबिक, लॉकडाउन के अवधि के दौरान किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी मकान मालिक उनके यहां रह रहे श्रमिकों से किराया नहीं मांग सकते और न ही उन्हें घर खाली करने को मजबूर कर सकते हैं। इन निर्देशों को पुलिस जिला प्रशासन ने अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है।

मकान मालिक करें सहयोग-एसपी बद्दी

एसपी बद्दी रोहित मालपानी ने बीबीएन के सभी मकान मालिकों से आग्रह किया है कि वह अपने किराएदारों/बाहरी राज्यों व जिलों की लेबर को किराया देने के लिए परेशान न करें तथा किराएदारों को कमरों में ही रहने दें। यदि किसी मकान मालिक द्वारा किसी किराएदार व लेबर को किराया देने के लिए परेशान किया गया और अगर कोई भी किराएदार/लेबर मकान खाली करके वापस जाता पाया गया तो संबंधित मकान मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता तथा डीएम एक्ट के तहत केस दर्ज कर मकान मालिक को गिरफ्तार किया जाएगा।