चंडीगढ़ में 31 मार्च तक लॉक डाउन

प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया बड़ा फैसला; आवश्यक सेवाओं में छूट, लोगों से घरों में रहने को कहा

चंडीगढ़  – चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना वायरस से जंग लड़ने की तैयारी के तहत प्रशासन ने 31 मार्च तक शहर को लॉकडाउन कर दिया है। पंजाब के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ये एहतियातन यह कदम उठाएं हैं। बता दें कि इस समय चंडीगढ़ में कोरोना के छह पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं लगातार विदेश से आए लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। 31 मार्च  तक सभी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, कारखाने और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सभी सार्वजनिक परिवहन भी बंद रहेंगे। हालांकि, सब्जी, राशन और दवा समेत आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और समय-समय पर संवाद के रूप में सभी निवारक कदम उठाएं। सभी घर के अंदर रहे और जरूरी न होने तक बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है। प्रशासन की ओर से गठित पांच टीमों ने शनिवार को विदेश से आए 240 लोगों को चिह्नित किया। सभी केहाथों पर मुहर लगाने के साथ ही 14 दिन तक घर से बाहर न निकलने को कहा गया है। घर से बाहर मिलने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। विदेश से आने वालों में सबसे ज्यादा कनाडा व दुबई के लोग हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से भी चंडीगढ़ आने वाले 250 लोगों की सूची दी है, जो हाल ही में विदेश से लौटे हैं। प्रशासन की ओर से महामारी पर एहतियात बरतने के लिए निगम ने पांच टीमें बनाई हैं। ये टीमें विदेश से आने वाले लोगों को चिह्नित करने के लिए बनाई हैं। टीम का नोडल ऑफिसर निगम के एडिशनल कमिश्नर अनिल गर्ग को बनाया गया है। पांच टीमों की कमान इन्फोर्समेंट के सब इंस्पेक्टर डीपी सिंहए एसडीओ विजय बहादुरए जूनियर असिस्टेंट विवेक मेहताए फायरमैन जगदीप कंवर को दी गई है। दूसरी ओर कोरोना वायरस के फैलने के बाद मास्क और सैनिटाइजर की मांग काफी बढ़ गई है। इसको देखते हुए कई दुकानदारों ने मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी शुरू कर दी हैए इन्हें ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। इसलिए प्रशासन की तरफ से यह तय किया गया है कि 200 एमएल के सैनिटाइजर की कीमत 100 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर कोई दुकानदार इस कीमत से ज्यादा रुपए मांगता है, तो प्रशासन द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन पर शिकायत दे सकता है। प्रशासन ने इसके लिए दो टोल फ्री नंबर और एक ई-मेल आईडी जारी किए हैं। शहरवासी 1800-80-2068 और 0172-2703956 और ई-मेल के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं। यह आदेश 30 जून, 2020 तक लागू रहेंगे। इसी तरह दो प्लाई व तीन प्लाई के दाम आठ व 10 रुपऐ से ज्यादा नहीं लिए जा सकते।