जारी रहेगा कम मजदूरों के साथ सड़कें खोलने का काम
केलांग – कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जिला लाहुल-स्पीति में अनिश्चित काल के लिए गत 24 मार्च से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी स्मृतिका नेगी ने आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान जिला में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें प्रातः दस बजे से दोपहर दो बजे तक खुली रहेंगी। आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे जारी रहेंगी। उपायुक्त ने सभी जिलावासियों से कर्फ्यू का पालन करते हुए घरों से बाहर न निकलने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी बताया ये आदेश पुलिस, सेना, अर्द्ध सैनिक बलों, अस्पतालों में कार्य करने वाले डाक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों, पैट्रोल पम्प, एलपीजी, अग्निशमन विभाग, विद्युत, पानी, बैंक तथा टेलीफोन सेवाओं पर प्रभावी नहीं होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कर्फ्यू के दौरान कोषाधिकारी कार्यालय खुले रहेंगे। स्मृतिका नेगी ने यह भी बताया लोक निर्माण विभाग एवं ग्रेफ के कर्मचारी कर्फ्यू के दौरान कम से कम मजदूरों के साथ सड़कों को खोलने का कार्य करते रहेंगे।
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