बाहर से आए लोगों का बनाएं डाटाबेस

सोलन- जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने हिमाचल प्रदेश महामारी रोग (कोविड-19) नियमन 2020 की धारा दो के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सोलन के सभी ग्राम पंचायत प्रधानों एवं सचिवों को जिला में इस महामारी की निगरानी, रोकथाम एवं नियंत्रण के उद्देश्य से निगरानी कर्मी पदनामित किया है। इन आदेशों के अनुसार, महामारी की रोकथाम के उद्देश्य से इन निगरानी कर्मियों के उत्तरदायित्व एवं भूमिका भी निर्धारित की गई है। सभी निगरानी कर्मी अपने अधिकार क्षेत्र के तहत यह सुनिश्चित बनाएंगे कि ऐसे सभी व्यक्तियों, जिन्होंने विदेश गमन किया हो अथवा राज्य से बाहर यात्रा की हो, को चिन्हित कर उनका अंकन निर्धारित डाटाबेस में किया जाए। यदि किसी ऐसे व्यक्ति का अंकन डाटाबेस में होने से छूट जाता है, तो संबंधित खंड विकास अधिकारी तुरंत यह कार्य सुनिश्चित बनाएंगे। निगरानी कर्मी अपने क्षेत्र में पूर्ण निगरानी रखेंगे तथा यह सुनिश्चित बनाएंगे कि जिन लोगों को घर पर क्वारंटाइन किया गया है, वे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें। यदि क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति किसी निर्देश का उल्लंघन करते हैं तो निगरानी कर्मी इसकी जानकारी संबंधित खंड विकास अधिकारी को प्रदान करेंगे। निगरानी कर्मी यह सुनिश्चित बनाएंगे कि उनकी ग्राम पंचायत में विदेश अथवा अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा प्रशासन के अभिलेख में अंकित की जाए। यदि निगरानी कर्मियों को अपने क्षेत्र में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के विषय में संदेह होता है तो वे तुरंत संबंधित उपमंडलाधिकारी अथवा खंड विकास अधिकारी को सूचना प्रदान करेंगे या नियंत्रण कक्ष में टोल फ्री नंबर 104 एवं दूरभाष नंबर 01792-221234 पर सूचित करेंगे। निगरानी कर्मी किसी व्यक्ति द्वारा कर्फ्यू आदेशों के उल्लंघन की जानकारी संबंधित उपमंडलाधिकारी को देंगे। इस संबंध में सभी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।