मजदूरों का पलायन रोकने को क्या कर रही केंद्र सरकार?

By: Mar 31st, 2020 12:06 am

नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से उत्पन्न दहशत और लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में कामगारों के शहरों से अपने पैतृक गांवों की ओर पलायन की स्थिति से निबटने के उपायों पर सोमवार को केंद्र से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की है कि दहशत और भय की वजह से बहुत संख्या में कामगारों का पलायन कोरोना वायरस से कहीं ज्यादा बड़ी समस्या बन रहा है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ  ने इस मामले की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस स्थिति से निबटने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बीच कोई निर्देश देकर भ्रम पैदा नहीं करना चाहती। पीठ ने कामगारों के पलायन से उत्पन्न स्थिति को लेकर जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव और रश्मि बंसल से कहा कि इस मामले में वह केंद्र की स्थिति रिपोर्ट का इंतजार करेगी। केंद्र की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इन कामगारों के पलायन को रोकने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों ने इस स्थिति से निबटने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इन याचिकाओं को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया।


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