होम डिलीवरी को मोबाइल नंबर जारी, करें रजिस्ट्रेशन

By: Mar 28th, 2020 12:01 am

तलवाड़ा – जिला होशियारपुर में जिला प्रशासन की ओर से जिन किराना व कैमिस्ट की ओर से की जाने वाली होम डिलीवरी की लिस्ट जारी की है, के अलावा जिले में यदि कोई किराना व दवाइयों की होम डिलीवरी करना चाहता है, तो कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने इस संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए जिले में कर्फ्यू लगाया गया है और इसका पालन करना बहुत जरुरी है। उन्होंने कहा कि आम जनता को जरुरी वस्तुएं व दवाइयों की सुविधा सुचारू ढंग से मुहैया करवाने के लिए चाहवान करियाने के होलसेलर, रिटेलर व कैमिस्ट को होम डिलीवरी करने की आज्ञा दे दी गई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला जिलावासियों की सुविधा को मुख्य रखते हुए किया गया है। उन्होंने कहा कि पैदा हुए इस हालात से निपटने के लिए जिला प्रशासन आपके साथ हैए इस लिए किसी को घबराने की जरुरत नहीं है। उन्होंने साथ ही आम जनता को अपील करते हुए कहा कि कोई भी घरों से बाहर न निकले, सब को घरों में ही होम डिलीवरी के माध्यम से जरुरी वस्तुएं व दवाइयां मुहैया करवाई जाएंगी। उन्होंने होम डिलीवरी करने वाले दुकानदारों को कहा कि वे कर्फ्यू के दौरान जारी किए गए आदेशों का पूरा पालन करना यकीनी बनाएं। अपनीत रियात ने बताया कि होम डिलीवरी देने के लिए चाहवान करियाना के होलसेलर, रिटेलर व कैमिस्ट जिला रेडक्रास सोसायटी के मोबाइल नंबर 94786-40448 व 94787-26345 पर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन नंबरों पर व्हाट्सएप की सुविधा हैए इस लिए व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम, इलाके का नाम;जहां होम डिलीवरी की जानी हैद्ध व मोबाइल नंबर;जिस के माध्यम से होम डिलीवरी के लिए आर्डर प्राप्त किए जाने हैद्ध शामिल किए जाएं। उ होम डिलीवरी करने वाले दुकानदार या कैमिस्ट अपनी दुकान का शटर बंद करके ही होम डिलीवरी यकीनी बनाएं, ताकि कोई भी आम व्यक्ति भूलवश खरीदो फरोख्त करने के लिए न आ सके। उन्होंने सख्त हिदायत करते हुए कहा कि दुकानें खोल कर बिक्त्री करने वाले दुकानदारों के खिलाप सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।  प्रशासन की ओर से होम डिलीवरी के लिए हर चाहवान को दिए गए मौके की प्रशंसा करते हुए कैबिनेट मंत्री व स्थानीय विधायक सुंदर शाम अरोड़ा ने कहा कि जिला वासियों की सुविधा को मुख्य रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं।


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