खबरदार…बिना मास्क घर से बाहर न निकलें
जिला दंडाधिकारी ने कर्फ्यू में जोड़े नए नियम, कुछ जरूरी इकाइयों को खुले रहने की दी गई छूट
हमीरपुर – जिला दंडाधिकारी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने हमीरपुर जिला में जारी कर्फ्यू के दौरान विभिन्न प्रतिबंधों के बारे में आम लोगों की सुविधा के लिए एक समेकित सूचना जारी करने संबंधी आदेश पारित किए हैं। इन आदेशों के अनुसार जिला में राज्य केंद्रशासित सरकार के सभी कार्यालय व उनकी स्वायत इकाइयांए निगम इत्यादि के कार्यालय बंद रहेंगे। इनमें कुछ कार्यालयों के संचालन में छूट दी गई है, साथ ही घर से बाहर निकलते समय मास्क को जरूरी कर दिया गया है। ऐसे सभी लोग जो 15 फरवरी के उपरांत विदेशों से आए हैं और उन्हें क्वारंटाइन किया हुआ है, यदि वे बाहर घूमते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नए आदेशों के अनुसार किसी भी स्थिति में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के किसी दुकान या घर के बाहर एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निषेधाज्ञा में छूट की अवधि के दौरान केवल घर से आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं तक ही आने-जाने की अनुमति होगी। सभी लोगों को छूट अवधि के दौरान बाहर निकलने से पहले मास्क पहनने तथा समुचित स्वच्छता का पालन करना होगा। जो कोई व्यक्ति इन रोकथाम उपायों की अवहेलना करेगा उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तक निहित प्रावधानों तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। कृषक एवं कृषि से जुड़े लोग खेतों में खेतीबाड़ी से संबंधित कार्य कर सकेंगे। कृषि क्षेत्र की मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर खुले रहेंगे। टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के स्पेयर पार्ट्स से जुड़े वेयर हाउस ‘संचालन स्टाफ आवागमन की सुविधा के साथ’ खुले रहेंगे। सेवा प्रदाताओं को अपने संबंधित स्टाफ के लिए जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी या उपमंडल दंडाधिकारी ‘एसडीएम’ या जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी से कर्फ्यू् पास लेना होगा। औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केवल खाद्य आधारित उत्पादन इकाईयां जैसे नूडल्ज, सोया चंक, आटा चक्की, आचार, जैम व सॉस इत्यादि बनाने वाली इकाईयां, कॉर्न फ्लेक्स, ग्लूकोज व दालों इत्यादि की संरक्षण, पैकिंग मसाले, बिस्कुट, दुग्ध प्रापण एवं प्रसंस्करण संयंत्र खुले रहेंगे।
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