ज्यादा कीमत वसूली, तो जुर्माना

पंजाब में खाद्य वस्तुओं की कालाबाजारी करने पर होगा 1.85 लाख का हर्जाना

चंडीगढ़-पंजाब सरकार ने लोगों को जरूरी वस्तुओं की निर्विघ्न सप्लाई यकीनी बनाने के लिए कुछ नए कदम उठाते हुए यातायात की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं, जिससे ऐसी वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों आदि वाहनो की निरंतर यातायात बरकरार रखी जा सके। इसके साथ ही जरूरी वस्तुओं को परचून की अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा कीमत पर बेचने वालों को 1.85 लाख रुपए जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है।  एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय ट्रांसपोर्ट रूम के प्रमुख स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होंगे, जबकि जिलों में स्थापित ऐसे कंट्रोल रूमज की कमांड सचिव और आरटीए के हाथों में होगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह के हुक्मों के अंतर्गत परिवहन विभाग ने अन्य राज्यों में भी सप्लाई को बढ़ा दिया है। इन राज्यों में अनाज और अन्य वस्तुओं की कमी है। प्रवक्ता ने बताया कि इन वस्तुओं की कमी वाले राज्यों में स्टॉक ले जाने की गति आम की अपेक्षा लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ गई है। प्रवक्ता ने बताया कि गेहूं/चावल के लगभग 20.25 रैक जिनमें 54000-67000 टन अनाज और अन्य सामान होता है, रोजाना इन राज्यों को भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को मंत्रिमंडल की मीटिंग में सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर निगरानी रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए थे और जमाखोरी, अधिक कीमत वसूलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा था। एनफोरसमेंट टीमें अधिक कीमत वसूलने वालों पर निगरानी रखने के लिए निरंतर जांच कर रही हैं, जिससे तैयशुदा कीमतों से अधिक कीमत वसूल कर गलत काम करने वालों के खिलाफ  सख्त कार्रवाई की जा सके। मंत्रीमंडल को बताया गया था कि इन टीमों द्वारा पठानकोट और फिरोजपुर में 15-15, एसएएस नगर में 11, गुरदासपुर में 10 और लुधियाना में एक जगह पर छापेमारी की गई और एक गैस एजेंसी का चालान भी काटा गया।